परिवहन कर में बड़ा सुधार, अब वाहनों पर वन टाइम टैक्स की सुविधा शुरू
हर पल निगाहें ब्यूरो
रायबरेली: सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), रायबरेली अरविंद कुमार ने बताया है कि प्रदेश सरकार ने परिवहन यानों पर कर प्रणाली में व्यापक सुधार करते हुए एक मुश्त कर की व्यवस्था लागू कर दी है। नई व्यवस्था वाहन मालिकों को बार-बार टैक्स भरने की झंझट से मुक्ति दिलाएगी और विभागीय राजस्व संग्रह को भी मजबूत बनाएगी। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर यह सुविधा वाहन पोर्टल पर तकनीकी रूप से लाइव हो चुकी है।
उन्होंने बताया है कि राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार विभिन्न श्रेणी के परिवहन यानों पर एकमुश्त कर की दरें निर्धारित की गई है, जिसमें भाड़े या पारिश्रमिक पर चलने वाली दोपहिया मोटरसाइकिल वाहन मूल्य का 12.5%, तिपहिया मोटर कैब वाहन मूल्य का 7%, 10 लाख रूपये तक के मोटर कैब (तिपहिया को छोड़कर) और मैक्सी कैब वाहन मूल्य का 10.5%, 10 लाख रूपये से अधिक के मोटर कैब और मोटर कैब वाहन मूल्य का 12.5%, सनिर्माण उपस्कर/विशेष प्रयोजन यान, जेसीबी, बुलडोजर आदि वाहन मूल्य का 6%, माल वाहन (3000 किलो तक सकल भार वाले, जैसे पिकअप) वाहन मूल्य का 3%, माल वाहन (3000 से 7500 किलो तक सकल भार वाले, जैसे मिनी ट्रक) वाहन मूल्य का 6%, पुराने वाहनों के लिए विशेष छूट पहले से रजिस्टर्ड वाहनों पर एकमुश्त कर की गणना करते समय प्रत्येक बीते वर्ष के लिए 8% की छूट दी जाएगी। हालांकि यह कुल छूट 75% से अधिक नहीं होगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए जनपद में उप संभागीय परिवहन कार्यालय, हरदासपुर, रायबरेली परिसर में 20 फरवरी और 21 फरवरी 2026 को प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक परिवहन मेला लगाया जा रहा है।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), रायबरेली ने सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि निर्धारित तिथियों में पहुंचकर नई एकमुश्त कर योजना की पूरी जानकारी लें और इसका लाभ उठाएं।
