14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
हर पल निगाहें ब्यूरो
रायबरेली: मा० उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार व मा० जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली अमित पाल सिंह के दिशा-निर्देशन में 14 मार्च 2026 को दीवानी न्यायालय, रायबरेली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अमोद कंठ द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यापक स्तर पर बैंक से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन मामले, बीमा, राजस्व, विद्युत, जल, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, परिवार न्यायालय से सम्बन्धित मामलों एवं शमनीय दाण्डिक मामलों का निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है। लोक अदालत में निस्तारण होने पर निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है तथा मामला अन्तिम रुप से निस्तारित हो जाता है। समस्त विद्धान अधिवक्तागण एवं वादकारीगण अपने मामलों को सम्बन्धित न्यायालय में प्रार्थनापत्र के माध्यम से लगवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण कर लाभ उठा सकते हैं।
इसके अतिरिक्त ई-चालानी व चेक बाउंस के मामलों का सरल व सहज तरीके से लोक अदालत में निस्तारण कराया जा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में अधिक जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली के छजलापुर स्थित कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है। वादकारी अपना मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में लगाये जाने के लिए सम्बन्धित न्यायालय में भी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर सकते है।
