बालिकाओं को बाल विवाह के बारे में किया गया जागरूक

हर पल निगाहें

बालिकाओं को बाल विवाह के बारे में किया गया जागरूक

हर पल निगाहें ब्यूरो 
रायबरेली-जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देशानुसार व जिला प्रोबेशन अधिकारी जायपाल वर्मा के नेतृत्व में मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के तहत हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन द्वारा जेंडर स्पेशलिस्ट सुषमा कश्यप राजकीय बालिका हाईस्कूल बेला भेला में स्वावलंबन कैम्प एवं बाल विवाह मुक्त भारत के 100 दिवसीय विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें बच्चों को बाल विवाह से होने वाले समस्याओं के बारे में बताया गया। बाल विवाह एक गैर कानूनी कार्य है इसी कारण सरकार ने बालविवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का प्रावधान किया है जिसमें बाल विवाह करने एवं करने वाले सभी लोगों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है जिसमें संविधान द्वारा बताया गया है कि विवाह की आयु लड़की की आयु 18  वर्ष एवं  लड़के का 21 वर्ष होना चाहिए। बालिकाओं और बालकों को बताया गया कि अगर आपके आसपास लड़के या लड़की का बाल विवाह हो रहा तो आप 1098 ,1090 ,181, पर कॉल करके जरूर सूचित करें आपका परिचय गोपनीय रखा जाएगा, परंतु सूचना सही होनी चाहिए। आपके एक छोटे से प्रयास से किसी बालिका का भविष्य अंधकारमय होने से बच जाएगा। साथ ही साथ बच्चों को बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ भी दिलाई गई।
          इस कार्यक्रम मे  विद्यालय की प्रधानाचार्य कस्तूरबा सचान, सरिता, बिन्दु वर्मा रूपिका, पारूल, स्टाफ और  छात्राएं उपस्थित रही।

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