होली पर्व के दृष्टिगत खाद्य सचल दलों द्वारा की गई प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही
हर पल निगाहें ब्यूरो
रायबरेली:- डा० सी०आर० प्रजापति, सहायक आयुक्त खाद्य-2, रायबरेली ने बताया गया कि आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र०, लखनऊ के आदेश एवं जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देश पर जनपद में होली पर्व के दृष्टिगत आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने एवं उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु अभिसूचना आधारित प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही हेतु जनपद में मंडलीय खाद्य सचल दल एवं जनपदीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा 26 फरवरी को जनपद में विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही की गयी जिसमे से खाद्य प्रतिष्ठान बबलू खोया भंडार, खोया मंडी एवं गोदाम कोतवाली के सामने रायबरेली से खोया व बूंदी का एक एक नमूना लिया गया जिसमे 249 किलो ग्राम मूल्य 19920/- बूंदी जब्त की गयी, SSD कोल्ड डिपो गुरु नानक नगर से रसगुल्ला का एक नमूना लिया गया जिसमे 204 किलो ग्राम मूल्य 15200/-रसगुल्ला को जब्त किया गया है, जय अंबे गायत्री नगर ऊंचाहार से नमकीन का नमूना लिया गया जिसमे 09 किलो ग्राम नमकीन मूल्य 1530 जब्त किया गया है, उदयराज सिंह मदारीगंज ऊंचाहार से सरसों तेल का 01 नमूना लिया गया जिसमे 58.5 किलो ग्राम मूल्य 11115/- जब्त किया गया , खुशी किराना स्टोर मदारीगंज ऊंचाहार से रंगीन कचरी का 01 नमूना लिया गया व 158 किलो ग्राम मूल्य 9480 जब्त किया गया, गुप्ता किराना स्टोर पाहो लालगंज से रंगीन कचरी एवं खोया का 01-01 नमूना लिया गया व 38 किलो ग्राम कचरी मूल्य 1520 जब्त किया गया तथा 50 किलो ग्राम खोया नष्ट कराया गया, बालाजी डेरी व शुभम यादव डेरी खीरों लालगंज से पनीर का एक एक नमूना लिया गया और लक्ष्मी फूड्स एंड स्टोरेज लालगंज से एस०एम०पी० अमूल का एक नमूना लिया गया एवं एस०एम०पी० अमूल 499 किलो ग्राम मूल्य 140059/- जब्त किया गया। अभियान मे मंडलीय सहायक आयुक्त (खाद्य) लखनऊ मण्डल मण्डल, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अंजनी कुमार श्रीवास्तव, मंडलीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह, हेमंत पटेल जनपदीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरेन्द्र, सत्येन्द्र यादव, संजय कुमार त्रिपाठी, महेंद्र यादव, सुश्री कंचन लता तिवारी, शेफाली रस्तोगी, उदय राज मौर्य एवं सौरभ उत्तम सम्मिलित रहें। खाद्य कारोबारकर्ताओं को हिदायत दी जा रही है कि किसी भी दशा में अधोमानक व असुरक्षित तथा दूषित खाद्य पदार्थ का क्रय-विक्रय न करें तथा आम जनमानस को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य व पेय पदार्थ उपलब्ध कराये तथा यह भी निर्देश दिये जा रहे है कि बिना खाद्य लाइसेंस व पंजीकरण के खाद्य कारोबार संचालित न करें। अन्यथा की दशा में कड़ी विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीमों के द्वारा 26 फरवरी की रात्री मे गैर जनपद के सभी मार्गो के नाकों पर अपमिश्रित खाद्य पदार्थ के द्रष्टिगत आने वाले वाहनों की जांच किए जाने का अभियान चलाया गया। भ्रमण के दौरान लालगंज बाज़ार के पास सड़क के किनारे लावारिस अवस्था मे लगभग 50 किलो खोया बरामद किया गया।
